Saturday, 21 December 2019

नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 पर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून 2019 पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि केंद्र सरकार को नागरिकता कानून पर नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है. अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी.


सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 प पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को अगले साल जनवरी में सुनेगा.

नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 पर मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली करीब 60 याचिकाओं पर सुनवाई की.

नागरिकता संशोधन कानून 2019 (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कांग्रेस, त्रिपुरा राज परिवार के वंशज प्रद्योत किशोर देव बर्मन और असम गण परिषद समेत कई दलों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की.
इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार (16 दिसंबर) को कहा था कि वह अन्य लंबित याचिकाओं के साथ इन याचिकाओं पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को दोनों याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अपील करते हुए कहा था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा दायर याचिका के साथ ही इन पर भी सुनवाई की जाए.
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं. इन याचिकाओं में नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है.
संशोधित नागरिकता कानून के अनुसार धार्मिक प्रताड़ना के चलते 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी.

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने गुरुवार की रात नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी थी जिसके बाद यह कानून बन गया है.

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